CG Pensioners DR Hike: छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों की महंगाई राहत बढ़ा दी है
CG Pensioners DR Hike: सरकार ने महंगाई राहत की दर बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन नई दर कब से लागू होगी, 7वें और 6वें वेतनमान वालों को कितना फायदा मिलेगा और पुराने महीनों का एरियर किस दर से दिया जाएगा? जानिए इस फैसले का पूरा गणित।
CG Pensioners DR Hike: पेंशनरों की महंगाई राहत में बढ़ोतरी, अब 58% और 257% की दर से होगा भुगतान
CG Pensioners DR Hike: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने उनकी महंगाई राहत यानी Dearness Relief (DR) में बढ़ोतरी कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
नई व्यवस्था के तहत सातवें वेतनमान के पेंशनरों को अब 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 257 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से पेंशनरों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
1 जनवरी 2026 से मिलेगा बढ़ी हुई DR का लाभ
सरकार के आदेश के मुताबिक बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ 1 जनवरी 2026 से पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को दिया जाएगा।
यानी जिन पेंशनरों को अभी तक पुरानी दर के हिसाब से महंगाई राहत मिल रही थी, उन्हें नई दर लागू होने के बाद संशोधित भुगतान का लाभ मिलेगा। इससे उनकी मासिक पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।
CG Pensioners DR Hike: 7वें वेतनमान वालों को अब 58% DR
सातवें वेतनमान के तहत पेंशन और परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के लिए महंगाई राहत की दर बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दी गई है।
इससे पहले 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि के लिए सातवें वेतनमान के पेंशनरों को 55 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत देने का प्रावधान था।
अब संशोधित व्यवस्था के तहत 1 जनवरी 2026 से उन्हें 58 प्रतिशत की दर से DR मिलेगी।
छठवें वेतनमान वालों को 257% की दर से राहत
छठवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों के लिए भी महंगाई राहत में बढ़ोतरी की गई है।
इन पेंशनरों को अब 257 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। वहीं 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि के लिए यह दर 252 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
इस तरह छठवें वेतनमान के पेंशनरों को भी संशोधित दर के अनुसार अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
CG Pensioners DR Hike: पुराने महीनों का भी मिलेगा एरियर
इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ आगे की पेंशन में ही बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि पिछली अवधि का भी अंतर यानी एरियर दिया जाएगा।
1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए संशोधित DR की दर 7वें वेतनमान में 55 प्रतिशत और 6वें वेतनमान में 252 प्रतिशत रखी गई है। वहीं 1 जनवरी 2026 से नई दरें क्रमशः 58 प्रतिशत और 257 प्रतिशत लागू होंगी।
यानी पात्र पेंशनरों को संबंधित अवधि के लिए पुरानी और संशोधित दर के बीच का अंतर भी नियमों के अनुसार मिल सकेगा।

अरुण साव के अनुमोदन के बाद जारी हुआ आदेश
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से यह आदेश उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद जारी किया गया है।
राज्य शासन ने मंत्रालय से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक को महंगाई राहत में बढ़ोतरी से संबंधित निर्देश भेजे हैं।
पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों दोनों को फायदा
इस फैसले का लाभ केवल पेंशन लेने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। आदेश के दायरे में पात्र परिवार पेंशनधारी भी शामिल हैं।
यानी जिन परिवारों को संबंधित नियमों के तहत पारिवारिक पेंशन मिल रही है, उन्हें भी निर्धारित नई दर के अनुसार महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।
रक्षाबंधन से पहले सरकार की बड़ी राहत
रक्षाबंधन से पहले सरकार के इस फैसले को नगरीय निकायों के पेंशनरों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। महंगाई बढ़ने के साथ पेंशनरों की आर्थिक जरूरतें भी बढ़ी हैं। ऐसे में DR में बढ़ोतरी से उन्हें हर महीने मिलने वाली राशि में राहत मिलेगी और एरियर के रूप में भी अतिरिक्त भुगतान का फायदा मिल सकता है।
सरकार के इस फैसले के बाद अब पेंशनरों की नजर संशोधित दर के अनुसार भुगतान और एरियर जारी होने की प्रक्रिया पर रहेगी।
