Kawardha Crime News: झंडा चौक में लोहे की तलवार लहराकर राहगीरों और नागरिकों को धमकाने की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की, आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
झंडा चौक में तलवार लहराकर मचा रहा था दहशत
Kawardha Crime News: कबीरधाम जिले के कवर्धा शहर में सार्वजनिक स्थान पर तलवार लहराकर लोगों को डराने-धमकाने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी झंडा चौक में हाथ में लोहे की तलवार लेकर आने-जाने वाले लोगों से गाली-गलौज कर उन्हें मारने की धमकी दे रहा था।
पुलिस को 22 सितंबर 2026 को मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
हाथ में तलवार लेकर लोगों को दे रहा था धमकी
पुलिस के मुताबिक, झंडा चौक पहुंची टीम ने एक युवक को हाथ में लोहे की तलवार लहराते हुए लोगों को डराते-धमकाते पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अनिस खान पिता शुभराती खान, उम्र 20 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 02 रामनगर, कवर्धा बताया।
मौके पर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लोहे की धारदार तलवार बरामद की और उसे विधिवत जब्त कर सीलबंद किया।
तलवार का लाइसेंस भी नहीं दिखा सका आरोपी
पुलिस ने तलवार रखने के संबंध में आरोपी को धारा 94 BNSS के तहत नोटिस देकर अनुज्ञा पत्र यानी लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए कहा। पुलिस के अनुसार आरोपी ने तलवार का कोई लाइसेंस नहीं होना बताया।
इसके बाद सिटी कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 411/2026 दर्ज किया गया। मामले में धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल
मामले में पुलिस ने आरोपी अनिस खान को विधिवत गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से आदेश के मुताबिक उसे जिला जेल कबीरधाम भेज दिया गया।
इन पुलिसकर्मियों की रही अहम भूमिका
यह कार्रवाई थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक लालजी सिन्हा के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में आरक्षक क्रमांक 658 धमेन्द्र मेरावी और आरक्षक क्रमांक 709 संतोष बांधेकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
कबीरधाम पुलिस के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर भय उत्पन्न करने, धमकी देने और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
