भोरमदेव और पिपरिया थाना क्षेत्रों में पुलिस ने दर्ज किए 5 अलग-अलग प्रकरण, शराब के खुले पव्वे और पानी के डिस्पोजल भी जब्त
कबीरधाम पुलिस की प्रेस-विज्ञप्ति के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 1 अक्टूबर 2026 को भोरमदेव और पिपरिया थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक जगहों पर शराब का सेवन करते मिले 5 लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए।
भोरमदेव में 3 लोगों पर कार्रवाई
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भोरमदेव थाना पुलिस ने भोरमदेव रोड स्थित गौशाला के सामने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पाए गए तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। तिजराम पटेल (35), निवासी रौचन, थाना भोरमदेव के खिलाफ अपराध क्रमांक 45/2026, सिद्धराम पटेल (33), निवासी बरहट्टी, थाना कवर्धा के खिलाफ अपराध क्रमांक 46/2026 और कमलेश पटेल (40), निवासी राजानवागांव, थाना भोरमदेव के खिलाफ अपराध क्रमांक 47/2026 दर्ज किया गया।
तीनों मामलों में आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान देशी प्लेन मदिरा के खुले पव्वे और पानी के डिस्पोजल भी जब्त किए गए।
पिपरिया में 2 लोगों पर केस
पिपरिया थाना पुलिस ने ग्राम मानिकचौरी में नहर पुलिया के पास सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते मिले दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। हिरालाल साहू, निवासी मानिकचौरी के खिलाफ अपराध क्रमांक 304/2026 और डेरहुराम साहू, निवासी मानिकचौरी के खिलाफ अपराध क्रमांक 305/2026 दर्ज किया गया।
दोनों मामलों में आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।
सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी
कबीरधाम पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन कर आमजन को असुविधा या सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा करने वाली गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसी गतिविधियों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
सोनू उपाध्याय, मृत आरक्षक के भाई
