Kawardha Crime News: कवर्धा के पुराने बस स्टैंड के पास उस वक्त लोगों में डर का माहौल बन गया, जब एक युवक कथित तौर पर हाथ में धारदार चाकू लेकर राहगीरों को धमकाने लगा। आरोप है कि वह गाली-गलौज करते हुए लोगों को मारने की धमकी दे रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। आरोपी के पास से कैसा चाकू मिला और पुलिस ने किस कानून के तहत कार्रवाई की? जानिए पूरी खबर।
पुराने बस स्टैंड पर चाकू लहराकर लोगों को धमकाने का आरोप
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कवर्धा में सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लहराकर लोगों को डराने-धमकाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, पुराना बस स्टैंड स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कॉम्प्लेक्स के पास एक युवक लोहे का धारदार चाकू लेकर लोगों को धमका रहा था। वह वहां मौजूद लोगों और आने-जाने वाले राहगीरों के साथ गाली-गलौज कर उन्हें मारने की धमकी दे रहा था। इससे मौके पर भय का माहौल बन गया।
कबीरधाम पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में जिले में असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से इस घटना की सूचना मिली।
पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा
सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक लालजी सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस बल ने गवाहों की मौजूदगी में घेराबंदी की और चाकू लेकर लोगों को डराते-धमकाते एक युवक को पकड़ लिया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रानू पटेल, पिता रामकुमार पटेल, उम्र 22 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 06, देवार पारा, लोहारा रोड, कवर्धा, जिला कबीरधाम बताया।
आरोपी के पास से मिला 11 इंच लंबा धारदार चाकू
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से प्लास्टिक की मूठ लगा लोहे का धारदार चाकू जब्त किया। पुलिस के अनुसार, मूठ सहित चाकू की कुल लंबाई करीब 11 इंच थी। उसके धारदार फल की लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 3.5 इंच बताई गई है।
हथियार को गवाहों की उपस्थिति में विधिवत जब्त कर सीलबंद किया गया। पुलिस ने आरोपी से चाकू रखने का वैध लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन उसने अपने पास कोई लाइसेंस नहीं होने की बात कही।
आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा
पुलिस के मुताबिक, आरोपी रानू पटेल के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 585/2026 दर्ज किया गया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत कार्रवाई करते हुए 12 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया।
आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में विवेचना जारी है।
सार्वजनिक स्थानों पर हथियार दिखाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई जारी
कबीरधाम पुलिस का कहना है कि आम नागरिकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर लोगों को डराने-धमकाने और शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
