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कबीरधाम में आबकारी एक्ट के तहत 4 दिन में 119 केस, 21 सितंबर को 19 प्रकरण दर्ज

कबीरधाम। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, शराब पिलाने की सुविधा देने और अवैध शराब बिक्री के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस के मुताबिक, 21 सितंबर 2026 को जिले के अलग-अलग थाना और चौकी क्षेत्रों में आबकारी एक्ट के तहत 19 प्रकरण दर्ज किए गए।

पुलिस के अनुसार, पिछले चार दिनों में आबकारी एक्ट के तहत कुल 119 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में की जा रही है।

कवर्धा में 6 मामले दर्ज

थाना कवर्धा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करते पाए जाने पर आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) के तहत 6 प्रकरण दर्ज किए गए। इन मामलों में विकास पिता सुशील ठाकुर, विकास पिता रामचरण सिंहा, प्रकाश पिता हेमचंद साहू, दिनेश पिता अमरनाथ चंद्रवंशी, राकेश पिता संतोष पंद्राम और छोटू पिता सेवा मल्हा के खिलाफ कार्रवाई की गई।

कुण्डा और कुकदूर में शराब पिलाने की सुविधा देने पर कार्रवाई

थाना कुण्डा के अपराध क्रमांक 147/26 में विकास पिता स्व. नंदराम साहू के खिलाफ धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा था।

इसी तरह थाना कुकदूर के अपराध क्रमांक 65/26 में राजेश पिता जयराम यादव के खिलाफ धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

पांडातराई में 6 प्रकरण

थाना पांडातराई क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के मामलों में धारा 36(च)(1) के तहत 6 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें रामकुमार पिता गणेश पटेल, जोशी खुंटे पिता जगन्नाथ, गोविंदा पिता शिवकुमार मिरज, सुशील पिता संतराम जायसवाल, नंदु पिता नेतराम साहू और कमलेश पिता नाथूराम पटेल के खिलाफ कार्रवाई की गई।

पिपरिया और दशरंगपुर में 5 मामले

थाना पिपरिया के अपराध क्रमांक 279/26 और 280/26 में आकाश पिता सदराराम साहू और मन्नु पिता केशोराम चंद्रवंशी के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने के मामले में धारा 36(च)(1) के तहत कार्रवाई हुई।

चौकी दशरंगपुर, थाना पिपरिया के अपराध क्रमांक 282/26 और 283/26 में संजय पिता विशाल यादव और दशरथ पिता छोटू यादव के खिलाफ इसी धारा के तहत कार्रवाई की गई।

वहीं अपराध क्रमांक 284/26 में रामबगस पिता जैता दिवाकर के खिलाफ धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के कब्जे से बिक्री के लिए रखी गई 1260 मिलीलीटर शराब और 200 रुपए की बिक्री रकम जब्त की गई।

कबीरधाम पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन, शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने और अवैध शराब बिक्री जैसी गतिविधियों पर निगरानी आगे भी जारी रहेगी। कानून-व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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