कबीरधाम। पुलिस ने अवैध शराब के सेवन और सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुण्डा, लोहारा और पांडातराई थाना क्षेत्रों में आबकारी एक्ट के तहत 8 प्रकरण दर्ज किए हैं। इनमें लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के मामले शामिल हैं।
पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार व अमित पटेल के मार्गदर्शन में जिले के थाना और चौकी प्रभारियों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।
कुण्डा और लोहारा में शराब पिलाने की सुविधा देने पर कार्रवाई
कुण्डा थाना क्षेत्र में अपराध क्रमांक 164/2026 के तहत धारा 36(सी) आबकारी एक्ट में सैन्हाभाठा निवासी रमेश (35) के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा था।
लोहारा थाना क्षेत्र में भी दो मामलों में कार्रवाई हुई। अपराध क्रमांक 159/2026 में भिंभौरी निवासी नकुल राम निषाद (50) और अपराध क्रमांक 160/2026 में इसी गांव के कुमेश्वर निषाद (26) के खिलाफ धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। दोनों पर अवैध धन अर्जित करने की नीयत से लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने का आरोप है।
स्कूल परिसर और मैदान में शराब पीते मिले 5 लोग
पांडातराई थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के 5 मामले दर्ज किए गए। अपराध क्रमांक 164/2026 में खंडसरा निवासी चिने उर्फ सुनील जायसवाल (27) को स्कूल परिसर के सामने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पाए जाने पर कार्रवाई की गई।
वहीं अपराध क्रमांक 165/2026 में कंझेटा निवासी जलेश मरकाम (23), अपराध क्रमांक 166/2026 में अजय चंद्रवंशी (24), अपराध क्रमांक 167/2026 में कन्हैया यादव (26) और अपराध क्रमांक 168/2026 में नोहर चंद्रवंशी (23) के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, चारों को ग्राम कंझेटा के स्कूल मैदान में सार्वजनिक जगह पर शराब पीते हुए पाया गया।
कबीरधाम पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी और लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर निगरानी जारी रखते हुए आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही है।
