Chhattisgarh DA Hike: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में साय कैबिनेट की अगली बैठक की तारीख तय हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 11 अक्टूबर, रविवार को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन में होगी।
बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देंगे। इस बैठक को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की भी खास नजर रहेगी, क्योंकि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर फैसले की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
DA-DR को लेकर क्या होगा फैसला?
मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि कैबिनेट की इस बैठक में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है।
हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से DA या DR बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए इसे फिलहाल संभावित फैसला या कयास के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। कैबिनेट बैठक में किन प्रस्तावों पर चर्चा होगी और किन फैसलों को मंजूरी मिलेगी, इसकी आधिकारिक जानकारी बैठक के बाद ही सामने आएगी।
यानी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 11 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में DA-DR बढ़ोतरी पर मुहर लगेगी या उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा?
पिछली कैबिनेट बैठक में हुए थे कई अहम फैसले
इससे पहले साय कैबिनेट की बैठक 30 सितंबर 2026 को हुई थी। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी।
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया था। नई व्यवस्था में समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया। साथ ही राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 5 महीने अध्यापन का अनुभव होने पर अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों में से 5 अंक देने का प्रावधान किया गया।
इसके अलावा शासकीय महाविद्यालयों और राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके अनुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का फैसला भी लिया गया। मानदेय में विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के बजाय कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू करने का निर्णय हुआ।
पूर्व अग्निवीरों के लिए भी बड़ा फैसला
पिछली बैठक में पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी गई थी।
इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी जैसे पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। नियमों में नियुक्ति, सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान तय किए गए हैं।
वहीं, 10 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री द्वारा फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के बाद सिनेमाघरों को SGST के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति किए जाने संबंधी वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का भी पिछली कैबिनेट बैठक में अनुसमर्थन किया गया था।
अब 11 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक पर कर्मचारियों और पेंशनरों की नजरें टिकी हैं। अगर DA-DR को लेकर कोई प्रस्ताव कैबिनेट के सामने आता है और उस पर मंजूरी मिलती है, तो इसका सीधा असर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों पर पड़ सकता है।
