नई दिल्ली मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को सजा सुनाने की प्रक्रिया के दौरान कोर्ट ने दोनों का पक्ष जाना। बुधवार सुबह 10:30 बजे जेल में बंद दोनों आरोपियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की गई। इस दौरान जज ने मुस्कान से पूछा कि पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी होने के बाद वह क्या सजा चाहती है।
मुस्कान ने जवाब दिया, ‘मेरी बेटी छोटी है, उसका ख्याल रखा जाए।’ इतना कहने के बाद वह चुप हो गई। वहीं, जब जज ने साहिल से उसका पक्ष पूछा, तो वह भी चुप रहा।
कोर्ट में सजा को लेकर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। सरकारी वकील केके चौबे ने मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की सजा की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष की वकील रेखा जैन ने मुस्कान की दो बेटियों और बुजुर्ग माता-पिता का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की अपील की।
3 मार्च 2025 को हुई थी सौरभ राजपूत की हत्या
सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। हत्या के बाद शव के पांच टुकड़े किए गए और उन्हें नीले ड्रम में भर दिया गया था। इस मामले में जुलाई 2025 में जिला कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था। 30 सितंबर को कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी ठहराया था।
अब कोर्ट में दोनों की सजा को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सरकारी पक्ष ने जहां फांसी की मांग की है, वहीं बचाव पक्ष ने कम सजा देने की अपील की है।
