कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सतनाम धूनी कार्यक्रम के दौरान नाबालिग बालक से मारपीट और चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। पुलिस ने तीनों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170, 126 और 135(3) के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया।
गाली-गलौज से मना करने पर हुआ था विवाद
पुलिस के मुताबिक, 28 सितंबर 2026 को ग्राम हरिनछपरा में सतनाम धूनी कार्यक्रम के दौरान गाली-गलौज करने से मना करने पर विवाद हुआ था। आरोप है कि इस दौरान एक नाबालिग बालक के साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। उसे जान से मारने की धमकी देते हुए पेट में चाकू से वार कर घायल कर दिया गया। घायल बालक को उपचार के लिए जिला अस्पताल, कवर्धा ले जाया गया।
इस मामले में सिटी कोतवाली थाना, कवर्धा में अपराध क्रमांक 433/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 296, 115(2), 351(3), 118(1) और 3(5) में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
तीन युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
पुलिस ने मामले से संबंधित क्रिस्टल गर्ग, कुनाल चतुर्वेदी और समीर पात्रे, निवासी ग्राम भालूचुवा, थाना भोरमदेव, जिला कबीरधाम के खिलाफ शांति व्यवस्था भंग करने और संज्ञेय अपराध की आशंका के आधार पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसके बाद तीनों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय आशीष शुक्ला के निर्देशन में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक लालजी सिन्हा की टीम ने की।
कबीरधाम पुलिस ने नागरिकों से धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक स्थलों पर शांति एवं सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय आशिष शुक्ला सर का बाइट
