कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत हितग्राहियों से पैसे लेने के बाद मकान का निर्माण पूरा नहीं करने के मामले में ठेकेदार शेख निजामुद्दिन उर्फ निक्की खान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बोड़ला विकासखंड के ग्राम दुलदुला में तीन हितग्राहियों की शिकायत पर चिल्फी थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 318(4) के तहत कार्रवाई की है।
शिकायत के अनुसार, हितग्राही राजिम धुर्वे, उनके बड़े भाई सोनेलाल धुर्वे और पड़ोसी छिरवैया धुर्वे के नाम पर प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुए थे। आरोप है कि आवास निर्माण के नाम पर ठेकेदार ने तीनों हितग्राहियों से 80-80 हजार रुपये, यानी कुल 2 लाख 40 हजार रुपये लिए, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया। पैसे वापस मांगने पर भी राशि नहीं लौटाई गई।
अब तक तीन ठेकेदारों के खिलाफ FIR

उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा के निर्देश पर हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में कार्रवाई जारी है। इससे पहले भी दो ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। इनमें ग्राम आमानारा के बैसाखू बैगा की शिकायत पर ठेकेदार तुमेश गोड़ और ग्राम राजाढ़ार के देवसिंह की शिकायत पर ठेकेदार कुमार मेरावी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
अब तक तीनों मामलों में कुल 7 लाख 49 हजार रुपये की ठगी के आरोप सामने आए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि आवास निर्माण के नाम पर हितग्राहियों से धोखाधड़ी करने और उनकी राशि का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजाति सहित जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। ऐसे में हितग्राहियों के अधिकारों की रक्षा और आवास निर्माण में अनियमितताओं पर कार्रवाई प्राथमिकता है।
