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पाटन चुनाव याचिका: हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल की अर्जी खारिज की, विजय बघेल की गवाही का रास्ता साफ

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़े मामले में हाईकोर्ट से झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सांसद विजय बघेल की चुनाव याचिका खारिज करने की मांग को लेकर भूपेश बघेल की ओर से दायर आवेदन खारिज कर दिया है। भूपेश बघेल की ओर से तर्क दिया गया था कि चुनाव याचिका निर्धारित 45 दिन की समय-सीमा के बाद दायर की गई है।

आवेदन खारिज होने के बाद अब चुनाव याचिका पर आगे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने विजय बघेल को गवाही और सबूत पेश करने के लिए 5 अक्टूबर को उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। इससे पहले आवेदन पर सुनवाई के चलते गवाही की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी।

45 दिन की समय-सीमा का दिया था हवाला

मामला पाटन विधानसभा चुनाव के परिणाम को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका से जुड़ा है। सांसद विजय बघेल ने चुनाव परिणाम को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसे खारिज कराने के लिए भूपेश बघेल की ओर से आवेदन पेश किया गया।

आवेदन में कहा गया कि चुनाव याचिका निर्धारित 45 दिन की समय-सीमा के भीतर दायर की जानी चाहिए। भूपेश बघेल की ओर से दावा किया गया कि विजय बघेल ने तय समय के बाद याचिका दायर की है। इसलिए इसे समय-सीमा से बाधित मानते हुए खारिज किया जाना चाहिए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला

हाईकोर्ट में आवेदन पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें रखीं। भूपेश बघेल की ओर से चुनाव याचिका को समय-सीमा के आधार पर खारिज करने की मांग की गई, जबकि विजय बघेल की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल का आवेदन खारिज कर दिया। इसके साथ ही चुनाव याचिका पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रखने का रास्ता साफ हो गया।

गवाही के बाद होगी जिरह

अदालत के आदेश के बाद विजय बघेल की गवाही और साक्ष्य पेश करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके बाद मामले में जिरह की प्रक्रिया होगी। चुनाव याचिका में किए गए दावों और आरोपों पर आगे की सुनवाई गवाही, साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर होगी।

इससे पहले गवाही की प्रक्रिया के दौरान भूपेश बघेल की ओर से आवेदन लगाया गया था, जिसके चलते इस प्रक्रिया पर सुनवाई का असर पड़ा। अब आवेदन खारिज होने के बाद मामले की कार्यवाही आगे बढ़ सकेगी।

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