Chhattisgarh Sai Cabinet Decision Today: साय कैबिनेट के बड़े फैसले, अतिथि व्याख्याता नीति संशोधित; पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण
Chhattisgarh Sai Cabinet Decision: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए गए। इनमें शासकीय महाविद्यालयों की अतिथि व्याख्याता नीति-2026, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने का अनुसमर्थन और पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए भर्ती नियम-2026 को मंजूरी प्रमुख है।
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया है।
संशोधित नीति में मेरिट सूची से जुड़े प्रावधान को स्पष्ट किया गया है। यदि एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
इसके अलावा अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों में अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 महीने अध्यापन कार्य पूरा करने पर 5 अंक देने का प्रावधान किया गया है। पहले की नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही मानदेय निर्धारण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था की जगह कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू करने का फैसला किया गया है।
अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के फैसले का अनुसमर्थन
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में जारी आदेश का भी अनुसमर्थन किया।
इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश को मंजूरी दी गई है।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के भर्ती नियम मंजूर
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को भी मंजूरी दी है।
प्रदेश में पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। अब इसे लागू करने के लिए भर्ती नियम तय किए गए हैं।
इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
नए भर्ती नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।
