कबीरधाम। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुकदूर में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी से गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, झूमाझपटी और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में कुकदूर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को 6 अक्टूबर को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
मामला 13 सितंबर 2026 की रात का है। ग्राम रोखनी निवासी एक महिला को जहर सेवन के बाद उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुकदूर लाया गया था। उस समय चिकित्सा अधिकारी डॉ. लक्ष्मी नारायण सिन्द्राम ड्यूटी पर तैनात थे। डॉक्टर द्वारा महिला का प्राथमिक उपचार किया जा रहा था। मरीज के उपचार में सहयोग नहीं करने की स्थिति में उसकी स्वास्थ्यगत सुरक्षा को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया रेफर किया गया।
इसी दौरान रात करीब 11:20 बजे ग्राम छींदीडीह निवासी गिरानी धुर्वे अस्पताल पहुंचा और मरीज के उपचार को लेकर डॉक्टर से विवाद करने लगा। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने डॉक्टर के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद झूमाझपटी और धक्का-मुक्की करते हुए डॉक्टर के शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की।
घटना के संबंध में डॉक्टर ने थाना कुकदूर में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने प्रार्थी और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए तथा उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की।
जांच में आरोपी गिरानी धुर्वे पिता करणसिंह धुर्वे, उम्र 40 वर्ष, निवासी जंगल खाम्ही, थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाए गए। इसके बाद मामले में छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान अधिनियम, 2010 की धारा 3(2) भी जोड़ी गई।
थाना कुकदूर में अपराध क्रमांक 60/2026 के तहत धारा 296, 351(2), 132, 221 भारतीय न्याय संहिता और छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान अधिनियम, 2010 की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी को 6 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
यह कार्रवाई कबीरधाम पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार एवं अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन, एसडीओपी पंडरिया भूपत सिंह के दिशा-निर्देशन और थाना प्रभारी कुकदूर निरीक्षक संतोष मिश्रा के नेतृत्व में की गई।
