Kawardha News: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने जिला बदर की कार्रवाई की है। जिला दण्डाधिकारी ने कवर्धा के देवारपारा निवासी सूरवीर देवार, पिता सुशील देवार, के खिलाफ एक वर्ष के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5(ख) के तहत की गई है।
वर्ष 2015 से 2023 तक दर्ज हुए 18 आपराधिक प्रकरण
प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, सूरवीर देवार के विरुद्ध वर्ष 2015 से 2023 के बीच कुल 18 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए थे। इनमें संपत्ति संबंधी अपराध, गाली-गलौज, मारपीट, बलवा और सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लहराकर भय उत्पन्न करने जैसे मामले शामिल बताए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, उसके खिलाफ पहले भी समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद आचरण में अपेक्षित सुधार नहीं होने और क्षेत्र में भय का माहौल बनने की बात प्रकरण में सामने रखी गई।
चार जिलों की सीमा से बाहर रहने का आदेश
जिला दण्डाधिकारी के आदेश के अनुसार, सूरवीर देवार को कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बेमेतरा और मुंगेली जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की अवधि एक वर्ष है। इस दौरान सक्षम प्राधिकारी की वैधानिक पूर्व अनुमति के बिना इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं किया जा सकेगा।
अन्य असामाजिक गतिविधियों पर भी नजर
कबीरधाम पुलिस के मुताबिक, जिले में कानून और शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों में शामिल अन्य व्यक्तियों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर जिला बदर की कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे।
पुलिस ने कहा है कि आम नागरिकों की सुरक्षा और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।


