Surajpur Murder Case: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुनमेरो में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक शराबी बेटे ने जमीन के मामूली विवाद के चलते अपने ही 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार राज की अदालत ने आरोपी बेटे को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
क्या था पूरा मामला?
यह सनसनीखेज वारदात 7 मई 2026 की शाम करीब 3 बजे की है। आरोपी 40 वर्षीय धरम सिंह की मां का निधन हो गया था, लेकिन घर में पैसों की तंगी के कारण उनका अंतिम संस्कार समय पर नहीं हो पा रहा था। इसी बात को लेकर आरोपी अपने पिता रामविलास सिंह से जमीन के बंटवारे को लेकर अड़ गया।
आरोपी अपने हिस्से की जमीन बेचकर मां का दाहसंस्कार करना चाहता था, लेकिन पिता ने जमीन बेचने से साफ इनकार कर दिया। इससे गुस्साए नशे में धुत बेटे का सनक इस कदर बढ़ा कि उसने पहले पिता के साथ मारपीट की और फिर बेरहमी से उनके गले व सीने में पेचकस घोंपकर उनकी जान ले ली।
पुलिस कार्रवाई और सजा
घटना की सूचना मिलते ही मृतक के छोटे बेटे करम सिंह ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर खून से सने कपड़े, कुदाल और वारदात में इस्तेमाल किया गया पेचकस बरामद कर लिया।
अदालत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि “माता-पिता की सेवा करने की उम्र में जमीन के विवाद को लेकर पिता की इस तरह हत्या करना अत्यंत अमानवीय कृत्य है।” कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत आरोपी धरम सिंह को आजीवन सश्रम कारावास और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
