कबीरधाम महिला थाना पुलिस ने मनेंद्रगढ़ जिले के खड़गवां से आरोपी को पकड़ा, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा
कबीरधाम जिले में शादी का प्रलोभन देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने और विरोध करने पर मारपीट करने के मामले में महिला थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान ओमकार श्रीवास (21) के रूप में हुई है। उसे 17 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 4 अक्टूबर 2026 को महिला थाना कवर्धा में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वर्ष 2025 में जिले के एक निजी संस्थान में काम करने के दौरान उसकी पहचान ओमकार श्रीवास से हुई थी। बातचीत बढ़ने के बाद आरोपी ने शादी का प्रलोभन देकर जुलाई 2025 से जून 2026 तक अलग-अलग स्थानों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
शादी की बात पर गाली-गलौज और मारपीट का आरोप
पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, जब उसने आरोपी से शादी करने के लिए कहा तो वह टालमटोल करने लगा। आरोप है कि शादी की बात को लेकर आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट भी की।
शिकायत के आधार पर महिला थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 50/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, 296 और 115(2) तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) और 3(2)(va) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मनेंद्रगढ़ जिले से पकड़ा गया आरोपी
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के डर से आरोपी फरार हो गया था। महिला थाना पुलिस की टीम उसकी तलाश कर रही थी। इसी दौरान आरोपी को ग्राम खड़गवां, जिला मनेंद्रगढ़ से तलाश कर पकड़ा गया।
आरोपी ओमकार श्रीवास, पिता वीरेंद्र श्रीवास, निवासी सकरहा घाट, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम को 17 अक्टूबर को विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के निर्देश पर महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक प्रमिला मंडावी एवं एसडीओपी आजाद/क्राइम प्रशांत देवांगन के दिशा-निर्देश पर कार्रवाई की गई। मामले में विवेचना जारी है।
