कवर्धा। कबीरधाम जिले में नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में महिला थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ महिला थाना में अपराध क्रमांक 43/2026 के तहत धारा 74, 75(2), 115(2) बीएनएस और धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार, 24 अगस्त 2026 को पीड़िता की मां ने महिला थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि 23 अगस्त की दोपहर करीब 3 बजे उनकी नाबालिग बेटी खेलने के लिए अपनी सहेलियों को बुलाने घर से निकली थी। इसी दौरान संतोष उर्फ बंटी ने चॉकलेट देने के बहाने बच्ची को अपनी दुकान के अंदर बुलाया और उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया।
पीड़िता ने शोर मचाते हुए आरोपी को धक्का दिया और वहां से भागकर घर पहुंची। इसके बाद उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी।
शिकायत के बाद दर्ज किया गया मामला

पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला थाना में अपराध क्रमांक 43/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने प्रार्थिया और पीड़िता के बयान दर्ज किए तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की।
जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने संतोष उर्फ बंटी मल्लाह, पिता भगेला मल्लाह, उम्र 40 वर्ष, निवासी कवर्धा, जिला कबीरधाम को विधिवत गिरफ्तार किया।
आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
महिला और बाल अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश
कबीरधाम पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के निर्देश पर जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक प्रमिला मंडावी के दिशा-निर्देशन में महिला थाना पुलिस टीम ने कार्रवाई की।
पूरी कार्रवाई में महिला थाना प्रभारी और पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।
