कवर्धा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कबीरधाम जिले में शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति ने छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेश के अनुपालन में यह आदेश जारी किया है।
शुष्क दिवस के दौरान जिले में संचालित देशी, विदेशी और कम्पोजिट मदिरा की सभी फुटकर दुकानें तथा एफएल-3 (क) प्रीमियम मदिरा दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
शराब की बिक्री और परिवहन पर भी रोक
4 सितंबर को जिले में मदिरा की बिक्री, परिवहन, वितरण और धारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शुष्क दिवस के दौरान आबकारी नियमों और शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
अवैध शराब मिलने पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान यदि शराब की अवैध बिक्री, परिवहन या धारण का मामला सामने आता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
