Kabirdham News: गांधी जयंती के अवसर पर कबीरधाम जिले में 2 अक्टूबर को शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेश के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति ने शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 को कबीरधाम जिले में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया है।
जारी आदेश के अनुसार शुष्क दिवस के दौरान जिले में संचालित देशी, विदेशी और कम्पोजिट मदिरा की सभी फुटकर दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके अलावा एफ.एल.-3 (ग) पर्यटन बार, मद्य भंडारण भांडागार और मदिरा दुकानों से जुड़े आहते भी बंद रहेंगे।
सिर्फ शराब की दुकानें बंद रखने तक ही प्रतिबंध सीमित नहीं रहेगा। 2 अक्टूबर को कबीरधाम जिले में मदिरा की बिक्री, परिवहन, वितरण और धारण पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यानी इस दौरान शराब से संबंधित किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक रहेगी।
कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने संबंधित अधिकारियों को शुष्क दिवस के दौरान शासन के निर्देशों और आबकारी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसी भी स्थान पर शराब की अवैध बिक्री, धारण या परिवहन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
