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Kabirdham News: कवर्धा में अवैध शराब परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा

Kabirdham News: मध्यप्रदेश से शराब की खेप लाना पड़ा भारी, दो आरोपियों को कोर्ट से जेल की सजा

Kabirdham News: कबीरधाम जिले में अन्य प्रांत की मदिरा के अवैध परिवहन के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई के दो मामलों में न्यायालय ने आरोपियों को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों मामले चिल्फी आबकारी चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान सामने आए थे। कोर्ट ने राजेश जमरे को 18 माह के साधारण कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड, जबकि राजवीर सिंह को 2 वर्ष के साधारण कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त एवं कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देश और जिला आबकारी अधिकारी श्री मुकेश पाण्डेय के मार्गदर्शन में की गई थी।

चिल्फी चेकपोस्ट पर पकड़ी गई थी हजारों लीटर शराब

पहला मामला 4 फरवरी 2025 का है। आबकारी उपनिरीक्षक श्री अभिनव कुमार रायजादा ने चिल्फी चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान राजेश जमरे के अधिपत्य वाले स्वराज माजदा वाहन क्रमांक MP 09 GH 5531 की जांच की।

जांच के दौरान वाहन से मध्यप्रदेश निर्मित लेबल लगी 19,650 नग पाव देशी प्लेन मदिरा, जिसकी मात्रा 3,537 बल्क लीटर थी, बरामद हुई। इसके अलावा 5,000 नग पाव गोवा व्हिस्की, जिसकी मात्रा 900 बल्क लीटर थी, भी मिली। इस तरह वाहन से कुल 4,437 बल्क लीटर मदिरा जब्त की गई।

मामले में आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 यथा संशोधित की संबंधित धाराओं के तहत गैर-जमानती प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

दूसरे वाहन से 4,770 बल्क लीटर मदिरा जब्त

दूसरा मामला 12 फरवरी 2025 का है। चिल्फी आबकारी चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान राजवीर सिंह के अधिपत्य वाले आईशर भारी वाहन क्रमांक RJ 11 GC 2927 की जांच की गई।

वाहन से मध्यप्रदेश निर्मित लेबल लगी 16,500 नग पाव देशी प्लेन मदिरा बरामद हुई, जिसकी मात्रा 2,970 बल्क लीटर थी। इसके साथ ही 10,000 नग पाव गोवा व्हिस्की भी जब्त की गई, जिसकी मात्रा 1,800 बल्क लीटर थी।

इस वाहन से कुल 4,770 बल्क लीटर मदिरा जब्त की गई थी। दोनों मामलों को मिलाकर आबकारी विभाग ने कुल 9,207 बल्क लीटर मदिरा जब्त की थी।

कोर्ट ने सुनाई अलग-अलग सजा

पहले मामले में विवेचना पूरी होने के बाद प्रकरण क्रमांक 1520/2025, शासन विरुद्ध राजेश जमरे में अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कवर्धा ने राजेश जमरे को 18 माह के साधारण कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

वहीं दूसरे मामले में दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1566/2025, शासन विरुद्ध राजवीर सिंह में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कवर्धा ने राजवीर सिंह को 2 वर्ष के साधारण कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

आबकारी टीम के कार्य की सराहना

दोनों मामलों की विवेचना आबकारी उपनिरीक्षक श्री अभिनव कुमार रायजादा द्वारा की गई। अभियोजन साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में मुख्य आरक्षक श्री विद्या सिंह परमार, आरक्षक श्री अमर पिल्ले और श्री इम्तियाज खान ने सहयोग किया।

जिला कबीरधाम के सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने विवेचक और संबंधित आबकारी आरक्षकों के कार्य की सराहना करते हुए उनके सराहनीय कार्य तथा न्यायालयीन साक्ष्य प्रस्तुत करने में सहयोग के लिए रिवार्ड दिए जाने की अनुशंसा की है।

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