CG News Times

Kawardha News: कवर्धा में यादव समाज पर टिप्पणी का मामला, FIR के बाद आरोपी पर एक और कार्रवाई

Kawardha News: कवर्धा में सर्व यादव समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित भ्रामक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। वहीं, शिकायत के दौरान हंगामा और मारपीट की आशंका के चलते आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया।

कवर्धा में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सोशल मीडिया पर सर्व यादव समाज के खिलाफ कथित भ्रामक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। समाज के पदाधिकारियों की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी करन साहू के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, मामले के दौरान हंगामा करने और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के चलते पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी करन साहू (24), निवासी राजमहल कॉलोनी, कवर्धा को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

दही हांडी कार्यक्रम को लेकर क्या है पूरा मामला?

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 10 अक्टूबर 2026 को सर्व यादव समाज के पदाधिकारी और सदस्य सिटी कोतवाली कवर्धा पहुंचे थे। उन्होंने लिखित शिकायत में बताया कि समाज की ओर से 5 सितंबर 2026 को कवर्धा शहर में दही हांडी कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

आरोप है कि इस कार्यक्रम को लेकर करन साहू ने सोशल मीडिया पर दही हांडी टोली के युवाओं और समाज के अन्य लोगों के संबंध में टिप्पणी प्रसारित की। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, पोस्ट में युवाओं पर शराब के नशे में कार्यक्रम आयोजित करने संबंधी भ्रामक बातें कही गईं, जिससे समाज की छवि प्रभावित हुई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 461/2026 दर्ज किया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।

गवाहों के सामने हंगामा करने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, 11 अक्टूबर को मामले की विवेचना के दौरान आरोपी करन साहू गवाहों के सामने आक्रोशित हो गया। आरोप है कि वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा और थाने में शिकायत करने वाले व्यक्ति को देख लेने की धमकी देने लगा।

पुलिस का कहना है कि आरोपी को समझाइश दी गई, लेकिन उसने कथित तौर पर हंगामा जारी रखा और गवाहों के सामने मारपीट करने पर आमादा हो गया। इससे संज्ञेय अपराध होने और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका पैदा हुई।

स्थिति को देखते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध की रोकथाम के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत कार्रवाई की।

प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद न्यायालय ने भेजा जेल

पुलिस के अनुसार, सर्व यादव समाज के बीच व्याप्त आक्रोश और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 और 135(3) के तहत अलग से प्रतिबंधात्मक इस्तगाशा तैयार किया गया।

इसके बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं, सोशल मीडिया पर कथित भ्रामक टिप्पणी के मामले में दर्ज अपराध की जांच जारी है।

कबीरधाम पुलिस की लोगों से अपील

कबीरधाम पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी समाज या समुदाय के संबंध में भ्रामक, आपत्तिजनक या तथ्यहीन टिप्पणियां प्रसारित करने से बचें। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक इस्तेमाल करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *