CG Teacher News: प्रभारी DEO सस्पेंड, सरकारी स्कूलों के बिजली बिल की राशि में गबन का आरोप; शासन ने जारी किया आदेश
रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्य शासन ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) जोईधा राम डहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर रहते हुए सरकारी स्कूलों के विद्युत देयक की राशि में गबन कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 3 सितंबर 2026 को जारी आदेश में निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन के साथ ही डहरिया का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा), रायपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है।
बिजली देयक की राशि में गबन का आरोप
शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, जोईधा राम डहरिया जब विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बसना, जिला महासमुंद के पद पर पदस्थ थे, उस दौरान शासकीय प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं के विद्युत देयक की धनराशि में गड़बड़ी का आरोप है।
आदेश में कहा गया है कि विद्युत देयक की राशि का गबन कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर अनुशासनहीनता
स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश में डहरिया के कृत्य को पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता और गंभीर अनुशासनहीनता बताया गया है।
शासन के अनुसार उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता
आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान जोईधा राम डहरिया को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। उनका निलंबन मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा), रायपुर निर्धारित किया गया है।
नए अधिकारी को मिला DEO का अतिरिक्त प्रभार
डहरिया के निलंबन के बाद सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के जिला शिक्षा अधिकारी पद की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर नवीन पदस्थापना होने तक लक्ष्मी नारायण पटेल, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, खरसिया, जिला रायगढ़ को अस्थायी रूप से सारंगढ़-बिलाईगढ़ DEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
उन्हें आगामी आदेश तक यह जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ आहरण एवं संवितरण अधिकार भी प्रदान किया गया है।
शासन ने जारी किया आदेश
इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में प्रशासनिक स्तर पर हलचल है। एक ओर जहां प्रभारी DEO को वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित किया गया है, वहीं दूसरी ओर विभाग ने जिले में शिक्षा विभाग का कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी कर दी है।
फिलहाल निलंबन आदेश के बाद मामले में आगे की विभागीय प्रक्रिया क्या होगी, इस पर नजर बनी हुई है।
